CM Mangla Pashu Bima Yojana Rajasthan: पशुपालकों के लिए वरदान

राजस्थान सरकार ने प्रदेश के किसानों के पशुओं की सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना (Mangla Pashu Bima Yojana Rajasthan) शुरू की है। इस योजना के तहत, आप अपने गाय, भैंस, भेड़ और बकरी का निःशुल्क बीमा करा सकते हैं, जिससे पशु की आकस्मिक मृत्यु या बीमारी की स्थिति में आपको 40 हजार रूपये तक आर्थिक सहायता मिलेगी। इसके लिए किसानों को अपने पशुओं का बीमा करवाना होगा, और इस बीमा का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

मुख्यमंत्री मंगल पशु बीमा योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो गए हैं। किसान अपने पशुओं का मुफ्त बीमा करवाकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस ब्लॉग पोस्ट में हम आपको बताएंगे कि आप इस योजना का फायदा कैसे उठा सकते हैं, पात्रता क्या है और इसके लिए कौन-कौन से दस्तावेज़ आवश्यक होंगे। इसलिए, इस पोस्ट को पूरा पढ़ें ताकि आप इस योजना से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकें और इसका लाभ उठा सकें।

CM Mangla Pashu Bima Yojana Rajasthan: पशुपालकों के लिए वरदान

    योजना क्या है? (Mangla Pashu Bima Yojana Kya Hai?)

    राजस्थान में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना (Mangla Pashu Bima Yojana Rajasthan) एक महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजना है, जिसे राज्य सरकार ने किसानों के पशुधन की सुरक्षा के लिए शुरू किया है। इस योजना के तहत, किसानों को उनके पशुओं के नुकसान की भरपाई के लिए मुफ्त बीमा कवरेज प्रदान किया जाएगा। यह विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए बनाई गई है, ताकि वे अपने पशुधन की सुरक्षा कर सकें।

    10 जुलाई 2024 को राजस्थान के मुख्यमंत्री ने बजट में घोषणा की थी कि राज्य में 21 लाख पशुओं का बीमा कराया जाएगा, जिसके लिए 400 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। इस योजना में गाय, भैंस, भेड़ और बकरी, तथा 1 लाख ऊंट का बीमा किया जा रहा है। सभी किसान 13 दिसंबर 2024 से अपने पशुओं का बीमा ऑनलाइन कर सकते हैं। इस बीमा के लिए कुछ पात्रता शर्तें रखी गई हैं, जैसे कि पशु की उम्र 1 वर्ष से 15 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उसकी कीमत 4 हजार रुपये से लेकर 40 हजार रुपये के बीच होनी चाहिए।

    इस योजना का उद्देश्य किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है ताकि वे अपने पशुधन के नुकसान से होने वाले आर्थिक बोझ से मुक्त हो सकें। इस पोस्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं, पात्रता क्या है और किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। इसलिए इस जानकारी को ध्यान से पढ़ें!

    राजस्थान मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के मुख्य बिंदु

    मुख्य बिंदु विवरण
    योजना का नाम मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना राजस्थान
    लक्ष्य किसानों को उनके पशुधन के नुकसान से सुरक्षा प्रदान करना।
    बीमा कवरेज पशुओं का मुफ्त बीमा 40000 रूपये तक मुआवजा  कवरेज।
    उद्देश्य राजस्थान के पशुपालकों को उनके पशुओं की बीमारी या मृत्यु होने पर आर्थिक मदद करना
    कुल पशुओं का बीमा राज्य में कुल 21 लाख पशुओं का बीमा किया जाएगा।
    बीमित पशुओं की श्रेणियाँ 5-5 लाख गाय, भैंस भेड़, बकरी, और 1 लाख ऊंट का बीमा होगा 
    बीमा शुल्क किसानों के पशुओं का बीमा मुफ्त होगा।
    ऑनलाइन पंजीकरण 13 दिसंबर 2024 से किसानों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो गया है ।
    बीमा का लाभ पशुधन के नुकसान की स्थिति में किसानों को मुआवजा प्रदान किया जाएगा।
    बीमा की अवधि बीमा कवरेज 1 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक के पशुओं के लिए उपलब्ध है।
    अंतिम तिथि जनवरी 2025 तक बीमा पंजीकरण की प्रक्रिया जारी रहेगी।
    योजना की घोषणा राजस्थान सरकार ने जुलाई 2024 में बजट में इस योजना की घोषणा की थी।
    आवेदन प्रक्रिया आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन है।
    पशु बीमा वेबसाइट  https://mmpby.rajasthan.gov.in/

    योजना के लाभ (Mangla Pashu Bima Yojana Benefits)

    मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत किसानों को पशु की बीमारियों और मृत्यु के कारण होने वाले नुकसान से सुरक्षा प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ मिलते हैं:
    • पशु की बीमारी पर इलाज के लिए मुआवजा: यदि बीमित पशु बीमार हो जाता है, तो बीमा कंपनी उसकी इलाज के लिए खर्च का मुआवजा प्रदान करेगी। इससे किसानों को इलाज के लिए आर्थिक रूप से सहारा मिलता है और पशु का इलाज बेहतर तरीके से किया जा सकता है।
    • पशु की मृत्यु पर मुआवजा: यदि किसी कारणवश पशु की मृत्यु हो जाती है, तो बीमा कंपनी उस पशु की कीमत का मुआवजा किसान को देगी। इस मुआवजे से किसान को आर्थिक नुकसान की भरपाई होती है और वे अपने पशुधन की सुरक्षा के लिए पुनः निवेश कर सकते हैं।
    • ऑनलाइन सुविधा: पशुपालकों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया बहुत सरल है। वे Mmpby Rajasthan Gov In पर जाकर या Mangla Pashu Bima Yojana Apply Online करके बीमा करा सकते हैं। या अपने नजदीकी Emitra से करा सकते है। इससे किसानो को बीमा कंपनियों या सरकारी Office में चक्कर नही लगाने होते।
    • पशुधन विकास को प्रोत्साहन: यह योजना पशुधन के प्रति किसानों की जिम्मेदारी और देखभाल को बढ़ावा देती है, जिससे पशुधन विकास और संरक्षण को प्रोत्साहन मिलता है।
    • वित्तीय सहायता: मुआवजा प्राप्त करने से किसानों को वित्तीय सहायता मिलती है जो उनकी आजीविका को सुरक्षित करती है और उन्हें पशुधन के नुकसान से उबरने में मदद करती है।
    • किसान के लिए लागत में कमी: बीमा शुल्क फ्री होने के कारण किसानों को अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं उठाना पड़ेगा, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
    • समय पर मुआवजा: यदि किसी किसान के पशु की मृत्यु या नुकसान होता है, तो उसे जल्द से जल्द मुआवजा मिल सकता है, जिससे वे समय पर अपनी आर्थिक स्थिति को संभाल सकते हैं।
    • फ्री बीमा कवरेज: इस योजना के तहत, किसानों को उनके पशुओं का बीमा मुफ्त में दिया जाएगा, यानी उन्हें किसी भी प्रकार का बीमा शुल्क नहीं देना होगा।

    इस प्रकार, राजस्थान मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना न केवल पशु के इलाज की सुविधा प्रदान करती है, बल्कि किसी अप्रत्याशित घटना के परिणामस्वरूप पशु की मृत्यु होने पर भी किसानों को उनके पशु की कीमत का मुआवजा देकर वित्तीय सुरक्षा देती है।

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    पात्रता मानदंड (Mangla Pashu Bima Yojana Eligibility)

    मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria) निम्नलिखित हैं:
      •  मंगला पशु बीमा योजना का लाभ केवल राजस्थान के स्थायी पशुपालक किसान ही उठा सकते हैं।
      • पशु पालक किसान के पास गाय, भैंस, बकरी, भेड़ या ऊंट पशुओं का बीमा करा सकते हैं।
      • छोटे पशुपालक किसान: इसका लाभ छोटे ले सकते हैं।
      • पशु की आयु सीमा:
        1. गाय: 3 से 12 वर्ष
        2. भैंस: 4 से 12 वर्ष
        3. बकरी (मादा): 1 से 6 वर्ष
        4. भेड़ (मादा): 1 से 6 वर्ष
        5. ऊंट: 2 से 15 वर्ष
      • बीमा राशि: पशु की नस्ल, उम्र और दूध उत्पादन क्षमता के आधार पर बीमा राशि तय की जाएगी, लेकिन अधिकतम ₹40,000 तक।
      • पशुपालकों को इसका कोई भी प्रीमियम नहीं देना होगा।
      • आरक्षण: अनुसूचित जाति और जनजाति के किसानों को क्रमशः 16% और 12% आरक्षण मिलेगा।
      • यह बीमा एक साल के लिए मान्य है।
      • पशु पालक को पशु का टैग कराना होगा।
      • अगर किसान पशु को बेच देगा तो बीमा खत्म हो जायेगा।
      • पशु की मृत्यु होने पर सूचना देना होगा।
      • दावा राशि जल्दी: मृत्यु के बाद 21 दिन में मुआवजा मिलेगा।

      मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज (CM Mangala Pashu Bima Yojana Rajasthan Required Documents)

      मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज जरूरी हैं:

      1. आधार कार्ड
      2. पहचान पत्र (वोटर/पासपोर्ट)
      3. पासपोर्ट साइज फोटो
      4. बैंक पासबुक
      5. भूमि स्वामित्व प्रमाण
      6. आय प्रमाण पत्र
      7. निवास प्रमाण पत्र
      8. जनआधार कार्ड
      9. पशु टैग प्रमाणपत्र
      10. पशु की फोटो
      11. मोबाइल नंबर
      12. गोपाल क्रेडिट कार्ड (यदि हो)।

      आवेदन कैसे करें? (Mangla Pashu Bima Yojana Apply Online)

      मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना (Mukhyamantri Mangla Pashu Bima Yojana) में आवेदन प्रक्रिया बहुत सरल है। आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहां हम Mukhyamantri Mangla Pashu Bima Yojana Online Registration करना विस्तार से समझा रहे हैं:

      1. राजस्थान सरकार की पशु बीमा पोर्टल पर जाएं:

      CM Mangla Pashu Bima Yojana Rajasthan: पशुपालकों के लिए वरदान

      सबसे पहले आपको https://mmpby.rajasthan.gov.in/ वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट के होम पेज पर "रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करें" बटन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें। अब Mangla Pashu Bima Yojana Apply Online करने का फॉर्म एक नए पेज में खुलेगा  पर क्लिक करें:

      2. फॉर्म भरने की प्रक्रिया:Mangla Pashu Bima Yojana Form Kaise Bhare

      CM Mangla Pashu Bima Yojana Rajasthan: पशुपालकों के लिए वरदान
      नया पेज खुलेगा इसमे, पशु बीमा के लिए पशु की जानकारी भरनी होगी:
      • फिर, किसान का जन आधार नंबर और सदस्य ID दर्ज करें।
      • अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, जिला, ब्लॉक, मंगला पशु बीमा योजना ग्राम पंचायत (Gram Panchayat), वार्ड, और पिन कोड भरें।

      3. नॉमिनी का विवरण:

      CM Mangla Pashu Bima Yojana के इस आप्शन में  किसान को अपने नॉमिनी की जानकारी देनी होगी 

      4. किसान की फोटो अपलोड करें:

      किसान को अपनी एक फोटो अपलोड करनी होगी। ध्यान दें कि फोटो का आकार 2 MB से ज्यादा न हो और फोटो JPEG फॉर्मेट में हो।

      5. निर्वाचन क्षेत्र का चयन:

      फिर इसमे आपको अपनी निर्वाचन क्षेत्र की जानकारी भरनी होगी।
      अगर किसान के पास गोपल कार्ड है तो "हां" पर क्लिक करें, अगर नहीं है तो "नहीं" का चुनाव करें।

      6. पशु की जानकारी:

      इस आप्शन में आपको अपने पशु के बीमा की जानकारी देनी होगी, इसमे आपको अपने  गाय, भैंस, बकरी, भेड़, या ऊंट की पूरी जानकारी देनी होगी
      अगले आप्शन में आपको पशुओं की संख्या भी भरनी होगी, जितने पशुओं का आप बीमा करना चाहते हैं उतने पशुओं की संख्या भरें।

      7. आवेदन को सहेजें और प्रिंटआउट लें:

      सभी जानकारी भरने के बाद "सहेजें" (Save) पर क्लिक करें। इसके बाद आपको आवेदन का प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रखना होगा।

      इस तरह से आप Mukhyamantri Mangla Pashu Bima Yojana Online Registration करके इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। यह प्रक्रिया आपको राजस्थान में अपने पशुओं का बीमा करने में मदद करेगी।

      योजना के तहत मुआवजा (Mukhyamantri Mangla Pashu Bima Yojana Amount)

      पशु का नाम  निर्धारण कुल मुआवजा राशि
      गाय ₹3000 प्रति लीटर दूध उत्पादन प्रतिदिन ₹40,000
      भैंस ₹4000 प्रति लीटर दूध उत्पादन प्रतिदिन ₹40,000
      बकरी (मादा) ₹10,000
      भेड़ (मादा) ₹10,000
      ऊंट ₹40,000

      महत्वपूर्ण तिथियां (Mangla Pashu Bima Yojana Last Date)

      यहां पर "मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना" की महत्वपूर्ण तिथियों की जानकारी दी गई है:

      महत्वपूर्ण तिथियां (Mangla Pashu Bima Yojana Last Date)

      • योजना की शुरुआत: 13 दिसंबर 2024 से बीमा की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
      • आवेदन की अंतिम तिथि: 12 जनवरी 2025 (यदि निर्धारित आवेदन तिथि तक 21 लाख आवेदन पूरे नहीं होते हैं, तो तिथि बढ़ाई जा सकती है)।

      इसलिए, किसान से अपील की जाती है कि वे जल्दी से जल्दी अपने पशुओं का बीमा करवा लें।

      योजना की सूची और स्थिति (Mangla Pashu Bima Yojana Status Check)

      आवेदन के बाद, किसान "Mangla Pashu Bima Yojana Status Check" के माध्यम से अपनी स्थिति की जांच कर सकते हैं।

      स्टेटस चेक करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाएं:

      1. सबसे पहले, यहां वेबसाइट पर जाएं।
      2. वेबसाइट पर जाने के बाद, "Mangla Pashu Bima Yojana Status" विकल्प पर क्लिक करें।
      3. अब, अपनी आवेदन संख्या दर्ज करें।
      4. इसके बाद "Status Check" पर क्लिक करें।
      5. कुछ ही समय में, आपकी पालतू पशु बीमा आवेदन की स्थिति दिखाई देगी।

      इस प्रकार से किसान अपने Mangla Pashu Bima Yojana Beneficiary Status की जांच कर सकते हैं और अपनी आवेदन स्थिति का पता लगा सकते हैं।

      मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में अपना नाम कैसे देखें (How to Check Your Name in Mangla Pashu Bima Yojana List)

      • सबसे पहले, आपको मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। 
      • वेबसाइट पर जाने के बाद, "Beneficiary List" या "योजना सूची" के विकल्प पर क्लिक करें। यह विकल्प आपको योजना में नाम शामिल किए गए लाभार्थियों की सूची देखने में मदद करेगा।
      • अब आपको अपनी आवेदन संख्या (Application Number) या जनआधार नंबर को दर्ज करना होगा। यह नंबर आपके आवेदन पत्र पर दिया गया होगा।
      • आवेदन संख्या दर्ज करने के बाद, सिस्टम आपके आवेदन से संबंधित जानकारी दिखाएगा। आप अपनी योजना सूची में अपना नाम, पशु संबंधित जानकारी और अन्य विवरण देख सकते हैं।
      • यदि आपकी जानकारी सही है और नाम सूची में दिख रहा है, तो यह पुष्टि कर ले कि आपका नाम मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में शामिल हो गया है।
      • अगर आपकी जानकारी सही होने के बावजूद नाम नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप स्थानीय पंचायत, ब्लॉक कार्यालय, या योजना के हेल्पलाइन नंबर से संपर्क कर सकते हैं।

      इन सरल स्टेप्स का पालन करके आप Mangla Pashu Bima Yojana List में अपना नाम देख सकते हैं।

      मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में क्लेम प्रक्रिया:

      यदि आपके पशु की दुर्घटना या मृत्यु होती है, तो आप मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत बीमा क्लेम कैसे दाखिल कर सकते हैं, इसके लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:

      1. सूचना देना: यदि आपके बीमित पशु की मृत्यु हो जाती है, तो सबसे पहले आपको बीमा विभाग को इसकी सूचना देना जरूरी है। जैसे ही घटना होती है, आपको तुरंत विभाग को 0141-2742709 पर सूचित करना होगा। 
      2. पशु चिकित्सक का पोस्टमॉर्टम बीमा क्लेम के लिए, बीमा प्रतिनिधि द्वारा सर्वे और पशु चिकित्सक द्वारा मृत पशु का पोस्टमॉर्टम परीक्षण किया जाएगा। यह प्रक्रिया सॉफ्टवेयर/ऐप में दर्ज की जाएगी, ताकि दावा सही तरीके से दर्ज किया जा सके।
      3. दावा राशि का भुगतान यदि सब कुछ सही है और दावा स्वीकार कर लिया जाता है, तो बीमा विभाग 21 कार्य दिवस के भीतर मृत पशु के लिए दावा राशि का भुगतान संबंधित पशुपालक को कर देगा।

      क्लेम के लिए पात्र स्थितियाँ

      • प्राकृतिक आपदा: भूकंप, बाढ़, सूखा, तूफान जैसी घटनाओं में पशु की मृत्यु।
      • दुर्घटना: सड़क दुर्घटना, आग लगने, बिजली गिरने से मृत्यु।
      • बीमारी: पशु की किसी बीमारी से मृत्यु।
      • जहरीला पदार्थ: जहरीला घास या किसी अन्य जहरीले पदार्थ को खाने से मृत्यु।
      • सर्प/कीड़ा काटना: सर्प या कीड़े के काटने से मृत्यु।

      विशेष स्थितियाँ

      • पशु की बिक्री या उपहार देने पर: यदि पशुपालक अपने बीमित पशु को बेचे या उपहार दे, तो बीमा पॉलिसी समाप्त मानी जाती है।
      • 21 दिन का ग्रेस पीरियड: दुर्घटना, आग, सड़क दुर्घटना, आकाशीय बिजली गिरने, प्राकृतिक आपदा, जहरीला घास खाने या सर्प/कीड़ा काटने की घटनाओं को छोड़कर, बीमित पशु की मृत्यु के 21 दिन बाद ही क्लेम का लाभ मिलेगा।

      दावा की जानकारी

      बीमा विभाग द्वारा पशुपालक को उनके मोबाइल नंबर पर एक संदेश भेजकर क्लेम भुगतान की जानकारी दी जाएगी।

      इस प्रकार, यदि आपके पशु के साथ कोई दुर्घटना होती है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो आप इन चरणों का पालन करके मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत अपना क्लेम दर्ज कर सकते हैं।

      निष्कर्ष (Conclusion)

      मंगला पशु बीमा योजना राजस्थान (Mangla Pashu Bima Yojana Rajasthan) राज्य के किसानों और पशुपालकों के लिए एक महत्वपूर्ण और लाभकारी योजना है। यह योजना किसानों को पशुओं की सुरक्षा के साथ-साथ वित्तीय सुरक्षा भी प्रदान करती है। मंगला पशु बीमा योजना के तहत पशुपालकों को विभिन्न प्रकार के लाभ मिलते हैं, जैसे कि प्राकृतिक आपदाओं, दुर्घटनाओं या बीमारियों के कारण पशु की मृत्यु पर बीमा क्लेम की सुविधा।

      यदि आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो जल्दी से जल्दी आवेदन करें और अपने पशुओं को सुरक्षित बनाएं। इस ब्लॉग पोस्ट में हमने आपको मंगला पशु बीमा योजना के बारे में पूरी जानकारी दी है, जिसमें आवेदन प्रक्रिया, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज़, और क्लेम प्रक्रिया शामिल है।

      अगर आपको किसी भी प्रकार का सवाल है, तो कृपया कमेंट करके हमें बताएं। हम आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हैं।

      मंगला पशु बीमा योजना (FAQ)

      1. मंगला पशु बीमा योजना में किस प्रकार के पशुओं को कवर किया जाता है?

      उत्तर: मंगला पशु बीमा योजना के तहत गाय, बैल, भैंस, बकरी, और अन्य घरेलू पशु बीमित किए जाते हैं।

      2. मंगला पशु बीमा योजना के तहत क्लेम कैसे करें?

      उत्तर: बीमित पशु की मृत्यु या दुर्घटना की स्थिति में, किसान को बीमा विभाग को तुरंत सूचना देनी होती है। इसके बाद बीमा प्रतिनिधि और पशु चिकित्सक द्वारा जांच की जाती है और 21 कार्य दिवसों के भीतर क्लेम राशि का भुगतान किया जाता है।

      3. मंगला पशु बीमा योजना के तहत आवेदन की अंतिम तिथि क्या है?

      उत्तर: मंगला पशु बीमा योजना आवेदन की अंतिम तिथि 12 जनवरी 2025 है। अगर निर्धारित तिथि तक आवेदन संख्या पूरी नहीं होती है, तो तिथि में विस्तार किया जा सकता है।

      4. मंगला पशु बीमा योजना का लाभ कब मिलेगा?

      उत्तर: मंगला पशु बीमा योजना के तहत, यदि किसी बीमित पशु की मृत्यु होती है, तो बीमा राशि का भुगतान 21 कार्य दिवसों के भीतर किया जाता है।

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