उत्तर प्रदेश के श्रम विभाग ने श्रमिक परिवार के बच्चों की पढ़ाई के लिए संत रविदास शिक्षा सहायता योजना शुरू की है। इस योजना के तहत श्रमिकों के बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, ताकि वे आसानी से अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। यदि आपके बच्चे किसी स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, तो वे Sant Ravidas Shiksha Sahayata Yojana Online Registration के माध्यम से इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के तहत 12000 तक की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, जो आपके बच्चे की पढ़ाई में काफी मददगार साबित हो सकती है। इस ब्लॉग पोस्ट में, हम आपको बताएंगे कि संत रविदास शिक्षा सहायता योजना ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें, क्या दस्तावेज़ जरूरी हैं, और पात्रता की शर्तें क्या हैं। पूरी जानकारी के लिए इस ब्लॉग पोस्ट को अंत तक पढ़ें।
संत रविदास शिक्षा सहायता योजना 2024-25
संत रविदास शिक्षा सहायता योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा श्रमिक परिवारों के बच्चों के लिए मजदूर दिवस के अवसर पर शुरू की गई थी। इस योजना के तहत राज्य के श्रमिक वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत, बच्चों को उनकी कक्षा के अनुसार छात्रवृत्ति दी जाती है, जिससे वे शिक्षा से जुड़े खर्चों जैसे कि फीस, किताबें, यूनिफॉर्म आदि की खरीददारी कर सकते हैं। पहले इस योजना के तहत श्रमिकों को साईकिल दी जाती थी, लेकिन वर्ष 2023-24 से श्रमिकों के बच्चों को स्कूल आने-जाने के लिए 4500 रुपये अतिरिक्त दिए जाते हैं, जिससे वे अपनी साईकिल खरीद सकें। यदि आप इस राशि को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप श्रम विभाग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की विस्तृत जानकारी इस पोस्ट में आगे दी गई है।
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संत रविदास शिक्षा सहायता योजना ऑनलाइन फॉर्म मुख्य बिंदु
योजना का नाम | संत रविदास शिक्षा सहायता योजना |
लाभार्थी | श्रमिक परिवारों के बच्चे |
आवेदन की पात्रता | पहली कक्षा से बारहवीं कक्षा तक के छात्र, ITI और पॉलिटेक्निक के छात्र |
छात्रवृत्ति राशि | ₹2000 से ₹12000 तक |
न्यूनतम उपस्थिति | 60% उपस्थिति अनिवार्य |
उद्देश्य | श्रमिक वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना |
आवश्यक दस्तावेज | आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र आदि |
वर्ष | 2024-25 |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन फॉर्म |
वेबसाइट | https://upbocw.in/ |
संत रविदास शिक्षा सहायता योजना से क्या लाभ हैं
- बच्चों की संख्या: योजना के तहत केवल दो बच्चों तक ही लाभ मिल सकता है।
- आर्थिक सहायता:कक्षा 1 से 5: तक ₹2000 मिलेंगे।
- कक्षा 6 से 10: ₹2500 मिलेंगे।
- कक्षा 11 और 12: ₹3000 मिलेंगे।
- साइकिल सब्सिडी:
- कक्षा 9 से 12 तक उत्तीर्ण होने पर, एक बार साइकिल खरीदने पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
- उच्च शिक्षा:स्नातक पाठ्यक्रम: ₹12000 मिलेंगे।
- आईटीआई, पॉलिटेक्निक, व्यावसायिक पाठ्यक्रम: ₹12000 मिलेंगे।
- प्रोफेशनल डिग्री कोर्स: जैसे MBA, B.Tech, MCA, BFA, B.Ed, आदि, ₹12000 मिलेंगे।
- स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम: ₹24000 की एकमुश्त सहायता राशि दी जाएगी।
- मेडिकल कोर्स (MBBS) और स्नातकोत्तर: अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष होगी, और फीस की पूरी प्रतिपूर्ति की जाएगी।
- अनुसंधान: ₹100000 एकमुश्त, आयु सीमा 25 से 35 वर्ष।
- विशेष संस्थान (IIM, IIT, NIT, NIFT, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय): शुल्क की शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति, आयु सीमा 25 से 35 वर्ष।
- प्रोत्साहन राशि:
- हाईस्कूल और इंटरमीडिएट: 70% अंक प्राप्त करने पर बालकों को ₹5000 और बालिकाओं को ₹8000।
- स्नातक और स्नातकोत्तर: 60% अंक प्राप्त करने पर बालकों को ₹10000 और बालिकाओं को ₹12000। स्नातकोत्तर में अगली कक्षा में प्रवेश की शर्त नहीं।
उत्तर प्रदेश संत रविदास शिक्षा सहायता योजना पात्रता
- पंजीकरण: योजना का लाभ उठाने के लिए निर्माण श्रमिक का बोर्ड में पंजीकृत और अद्यतन रूप से सक्रिय होना आवश्यक है।
- सदस्यता अवधि: निर्माण श्रमिक को पंजीयन के बाद कम से कम 1 वर्ष (365 दिन) बोर्ड की सदस्यता पूरी करनी चाहिए।
- आधार प्रमाणीकरण: योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए निर्माण श्रमिक के बच्चों का आधार प्रमाणीकरण आवश्यक है।
- शिक्षण संस्थान: बच्चे केवल उन्हीं संस्थानों में अध्ययनरत हो सकते हैं जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं।
- हितलाभ: पंजीकृत निर्माण श्रमिक के अधिकतम दो बच्चों को इस योजना के तहत लाभ प्राप्त होगा।
- साइकिल सब्सिडी: कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को विद्यालय जाने के लिए साइकिल खरीदने पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
आयु सीमा:
- कक्षा 1 और 2: बच्चों की आयु 06 से 08 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- कक्षा 3 से 5: आयु 08 से 11 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- कक्षा 6 से 8: आयु 11 से 14 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- कक्षा 9 से 12: आयु 14 से 18 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- स्नातक और स्नातकोत्तर: आयु 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- MBBS और स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा: उम्मीदवार की आयु 25 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- अनुसंधान: आयु 25 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- IIM, IIT, NIT, NIFT, और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय: आयु 25 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
संत रविदास शिक्षा सहायता योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- अंकतालिका: छात्र/छात्रा की वर्तमान कक्षा में उत्तीर्ण होने की अंकतालिका।
- शुल्क रसीद: आगामी कक्षा में प्रवेश के लिए शुल्क की रसीद।
- उत्तीर्ण अंक पत्र:
- कक्षा 01 से 08 तक के छात्रों के लिए, परिषदीय या सरकारी विद्यालय से उत्तीर्ण अंक पत्र।
- कक्षा 09 से 12 तक के छात्रों के लिए, विद्यालय प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित बाउचर/विपत्र।
- सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र: व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में शिक्षारत छात्रों के बाउचर पर सक्षम अधिकारी (Dean of Student Welfare/Provost) के हस्ताक्षर।
- स्वघोषणा प्रमाण पत्र: पिछले 12 महीनों में भवन और निर्माण कार्य में नियोजित रहने का प्रमाण पत्र।
- साइकिल सहायता: साइकिल प्राप्त करने के लिए:
- उत्तीर्ण कक्षा की अंकतालिका
- अगली कक्षा की शुल्क रसीद
- शिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य/सक्षम अधिकारी से प्रवेश प्रमाण पत्र।
- प्रमाण पत्र हस्ताक्षर: उत्तर प्रदेश के बाहर अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए:
- अंकतालिका और अगली कक्षा के प्रमाण पत्र संबंधित जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक या समकक्ष अधिकारी से हस्ताक्षरित।
- स्वघोषणा पत्र: पंजीकृत श्रमिक को यह प्रमाणित करना होगा कि उन्होंने राज्य या केंद्र सरकार के किसी समान योजना से लाभ प्राप्त नहीं किया है।
संत रविदास योजना दस्तावेज संक्षेप में
- आधार कार्ड (आपका और परिवार का)
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आवेदन पत्र
- घोषणापत्र (यदि आवश्यक हो)
- श्रमिक कार्ड
- लेबर कार्ड (यदि लागू हो)
- राशन कार्ड
- स्कूल प्रमाण पत्र
- उपस्थिति प्रमाण पत्र
- श्रमिक का आधार कार्ड
- श्रमिक के बच्चे का आधार कार्ड
- कर्मकार प्रमाण पत्र
- श्रमिक के साथ छात्र/छात्रा का फोटो
- 9/10/11/12 की अंकतालिका की छाया प्रति
- अगली कक्षा की शुल्क रशीद की छाया प्रति
- प्रधानाचार्य द्वारा पढ़ाई का प्रमाण पत्र
- राज्य/केंद्र सरकार योजना में लाभ न मिलने का स्वघोषणा पत्र