क्या आप उत्तर प्रदेश में वरासत ऑनलाइन करने की प्रक्रिया के बारे में सोच रहे हैं? यह प्रक्रिया अब बेहद सरल और सुविधाजनक हो गई है। आज के डिजिटल युग में, वरासत के लिए लंबी कतारों में खड़े होने की आवश्यकता नहीं है। आप बस कुछ ही क्लिक में अपने पुरखों की संपत्ति के वारिस बन सकते हैं। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि वरासत ऑनलाइन कैसे करें और वरासत आवेदन की स्थिति का पता कैसे लगाएं। अब आप आसानी से ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से अपनी विरासत की संपत्ति को अपने नाम करा सकते हैं।
वरासत ऑनलाइन की आवश्यकता क्यों है
जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी संपत्ति का स्वामित्व स्वचालित रूप से उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित नहीं होता है। इसके लिए विरासत कराना अनिवार्य है। विरासत ऑनलाइन कराने से कानूनी रूप से संपत्ति के अधिकार सुनिश्चित होते हैं, जिससे आप मृतक व्यक्ति की संपत्ति के कानूनी उत्तराधिकारी बनते हैं। यह प्रक्रिया संपत्ति पर अधिकार स्थापित करने, प्रबंधन, बिक्री, या ऋण लेने में सहायक होती है। इसके अलावा, पारिवारिक विवादों का समाधान होता है, सरकार को लगान कर वसूलने में आसानी होती है, और बैंकों को उस जमीन पर ऋण लेनदेन करने में सुविधा मिलती है। इसलिए, विरासत ऑनलाइन कराना आवश्यक और लाभकारी है।
उत्तर प्रदेश उत्तराधिकार / वरासत ऑनलाइन जानकारी
लेख का नाम | विरासत ऑनलाइन कैसे करें |
कौन आवेदन कर सकता है? | मृतक के पति/पत्नी, पुत्र/पुत्री, माता-पिता, या अन्य कानूनी उत्तराधिकारी। |
राज्य का नाम | उत्तर प्रदेश |
आवेदन शुल्क: | 0 |
लाभ: | घर बैठे आवेदन, पारदर्शी प्रक्रिया, समय की बचत, कम खर्च |
उद्देश्य | कानूनी उत्तराधिकारी साबित करना और विवादों को ख़त्म करना |
लाभार्थी | उत्तर प्रदेश राज्य के नागरिक |
विभाग | राजस्व विभाग उत्तर प्रदेश |
विरासत करने का तरीका | ऑनलाइन माध्यम से |
ऑनलाइन विरासत करने की वेबसाइट | http://vaad.up.nic.in |
Uttar Pradesh में ऑनलाइन वसीयत करने के लाभ
- आप अपने घर से ही इंटरनेट के माध्यम से वसीयत कर सकते हैं, जिससे समय की बचत होती है।
- ऑनलाइन फॉर्म भरना और दस्तावेज अपलोड करना आसान और तेज़ होता है, इससे विभिन्न सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते।
- आवेदन की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक किया जा सकता है, जिससे आपको आवेदन प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता मिलती है।
- अधिकांश कार्य ऑनलाइन होने से कागजी कार्रवाई में भी कमी आती है, जो पर्यावरण के लिए भी लाभकारी होता है।
- ऑनलाइन प्रक्रिया सुरक्षित होती है और दस्तावेज़ों के खोने या चोरी होने की संभावना कम होती है।
- ऑनलाइन फॉर्म में सुधार करना पेपर फॉर्म की तुलना में ज्यादा सरल और त्वरित होता है, जिससे गलतियों को सुधारना भी आसान होता है।
- ई-वरासत सेवा 24x7 उपलब्ध होती है, जिससे लोग अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय आवेदन कर सकते हैं।
- ऑनलाइन वसीयत प्रक्रिया की लागत पारंपरिक प्रक्रिया की तुलना में कम होती है, क्योंकि इसमें यात्रा और अन्य संबंधित खर्चे शामिल नहीं होते।
- डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देती है और लोगों की जागरूकता में भी सुधार करती है, क्योंकि वे ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग करना सीखते हैं।
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उत्तर प्रदेश में वरासत ऑनलाइन कैसे करें
ऑनलाइन पोर्टल पर जाएँ:
- सबसे पहले वरासत आवेदन के लिए ऑनलाइन https://bor.up.nic.in/पर जाएं।
- वेबसाइट पर जाने के बाद उत्तराधिकार / वरासत (धारा-33) हेतु आवेदन करें पर क्लिक करें।
- एक नया पेज खुलेगा इसमे उत्तराधिकार / वरासत हेतु आवेदन (प्रपत्र आर० सी० 9 पूर्व में प क - 11)
- ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करें पर क्लिक करें।
पंजीकरण प्रक्रिया
वेबसाइट पर जाने के बाद, आवेदन प्रक्रिया शुरू करने के लिए अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और "ओटीपी" भेजें।
ऑनलाइन पंजीकरण के लिए उपलब्ध विकल्पों पर क्लिक करें और अपना मोबाइल नंबर प्रमाणित करें।
आवेदन की प्रविष्टि
मोबाइल नम्बर सत्यापित करने के बाद आवेदन डैशबोर्ड खुल जायेगा कुछ इस तरह से यहाँ आपको आवेदन की प्रविष्टि पर क्लिक करना है।
आवेदन की प्रविष्टि पर क्लिक करने के बाद आवेदन फॉर्म खुल जायेगा यह आवेदन फॉर्म आपको चार भागों में पूरा करना होगा तब आपका आवेदन कम्पलीट होगा पहले भाग में निम्न जानकारी भरें
भाग 1. आवेदनकर्ता का नाम और अन्य जानकारी भरें:
यहां पर आवेदनकर्ता का नाम और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भरनी होगी जैसे पिता का नाम, मां का नाम, और अन्य परिवारिक विवरण।
भाग 2. मृतक का विवरण भरें:
आपको मृतक (जिस व्यक्ति की विरासत में आवेदन कर रहे हैं) का विवरण भरना होगा जैसे उनका नाम, खाता नंबर, और मृत्यु की तारीख।भाग 3. भूमि का विवरण भरें:
भूमि के विषय में विवरण दें जैसे उसका खाता नंबर, गाँव का नाम, और मौजा नंबर।भाग 4. वारिसदार का विवरण भरें:
वारिसदार (विरासत के अधिकारी) का विवरण भरें जैसे उनका नाम, आधार कार्ड नंबर, और रिश्ता मृतक से।सभी जानकारी की एक बार दुबारा से जांच कर सबमिट करें
आवेदन जमा करें:
आवेदन का प्रिंटआउट निकाल लें और उसे अपने हल्का लेखपाल के पास जमा कर दें। इसके बाद अपने आवेदन की स्थति चेक करते रहें आवेदन स्थति कैसे चेक की जाती है जानते हैं आगे।वरासत ऑनलाइन स्टेटस चेक कैसे करें
अगर आपने वरासत या उत्तराधिकारी आवेदन किया है और आप उसकी स्थिति जानना चाहते हैं, तो आप आसानी से वरासत ऑनलाइन स्थिति चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको वेबसाइट पर जाना होगा और वरासत आवेदन की स्थिति की स्थति देख सकते हैं इसके लिए निम्न चरणों का पालन करें।जनसेवा केंद्र (CSC) से वरासत आवेदन कैसे करें:
निकटतम CSC केंद्र पर जाये :
आवश्यक दस्तावेज जमा करें:
- मृतक के नाम से जमीन का खसरा और खाता संख्या (प्रत्येक गाँव के लिए अलग)
- मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र
- उत्तराधिकारी का आधार कार्ड
- CSC कर्मचारी को सूचित करें:
- CSC के कर्मचारी से संपर्क करें और उन्हें बताएं कि आप उत्तराधिकार / वरासत के लिए आवेदन करना चाहते हैं।
आवेदन शुल्क का भुगतान करें:
- निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करें।
रसीद प्राप्त करें:
ध्यान दें:
- CSC से आवेंदन करने पर आपको शुल्क देना होगा।
- आवेदन जमा करने के बाद, आपको एक अद्वितीय आवेदन संख्या प्रदान की जाएगी, जिसका उपयोग आप अपनी आवेदन स्थिति को ट्रैक करने में कर सकते हैं।
वरासत के बारे में पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
ऑनलाइन आवेदन में तकनीकी समस्याओं का समाधान
आवेदन में त्रुटियों को कैसे सुधारें?
जमीनी विवादों के मामले में क्या करें?
संपत्ति के नामांतरण के बाद की प्रक्रियाएं
निष्कर्ष
उत्तर प्रदेश में वरासत ऑनलाइन प्रक्रिया ने सम्पत्ति हस्तांतरण को अत्यंत सरल और पारदर्शी बना दिया है। यह डिजिटल युग का एक महत्वपूर्ण कदम है जो समय और संसाधनों की बचत करता है। अगर आप भी अपनी सम्पत्ति के हस्तांतरण को सरल बनाना चाहते हैं, तो इस प्रक्रिया का अवश्य लाभ उठाएं।
Varasat Online Up Kaise Kare की विस्तृत जानकारी के साथ, इस ब्लॉग पोस्ट को पढ़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी, तो कृपया इसे शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर दें।
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