UP Me Varasat Online Kaise Kare: जानें स्टेप-बाय-स्टेप गाइड

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क्या आप उत्तर प्रदेश में वरासत ऑनलाइन करने की प्रक्रिया के बारे में सोच रहे हैं? यह प्रक्रिया अब बेहद सरल और सुविधाजनक हो गई है। आज के डिजिटल युग में, वरासत के लिए लंबी कतारों में खड़े होने की आवश्यकता नहीं है। आप बस कुछ ही क्लिक में अपने पुरखों की संपत्ति के वारिस बन सकते हैं। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि वरासत ऑनलाइन कैसे करें और वरासत आवेदन की स्थिति का पता कैसे लगाएं। अब आप आसानी से ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से अपनी विरासत की संपत्ति को अपने नाम करा सकते हैं।

वरासत ऑनलाइन UP कैसे करें: आवेदन की स्थिति और जरूरी दस्तावेज

    वरासत ऑनलाइन की आवश्यकता क्यों है

    जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी संपत्ति का स्वामित्व स्वचालित रूप से उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित नहीं होता है। इसके लिए विरासत कराना अनिवार्य है। विरासत ऑनलाइन कराने से कानूनी रूप से संपत्ति के अधिकार सुनिश्चित होते हैं, जिससे आप मृतक व्यक्ति की संपत्ति के कानूनी उत्तराधिकारी बनते हैं। यह प्रक्रिया संपत्ति पर अधिकार स्थापित करने, प्रबंधन, बिक्री, या ऋण लेने में सहायक होती है। इसके अलावा, पारिवारिक विवादों का समाधान होता है, सरकार को लगान कर वसूलने में आसानी होती है, और बैंकों को उस जमीन पर ऋण लेनदेन करने में सुविधा मिलती है। इसलिए, विरासत ऑनलाइन कराना आवश्यक और लाभकारी है।

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    उत्तर प्रदेश उत्तराधिकार / वरासत ऑनलाइन जानकारी

    लेख का नाम विरासत ऑनलाइन कैसे करें
    कौन आवेदन कर सकता है? मृतक के पति/पत्नी, पुत्र/पुत्री, माता-पिता, या अन्य कानूनी उत्तराधिकारी।
    राज्य का नाम उत्तर प्रदेश
    आवेदन शुल्क: 0
    लाभ: घर बैठे आवेदन, पारदर्शी प्रक्रिया, समय की बचत, कम खर्च
    उद्देश्य कानूनी उत्तराधिकारी साबित करना और विवादों को ख़त्म करना
    लाभार्थी उत्तर प्रदेश राज्य के नागरिक
    विभाग राजस्व विभाग उत्तर प्रदेश
    विरासत करने का तरीका ऑनलाइन माध्यम से
    ऑनलाइन विरासत करने की वेबसाइट http://vaad.up.nic.in

    Uttar Pradesh में ऑनलाइन वसीयत करने के लाभ

    उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन वसीयत (ई-वरासत) करने के कई लाभ हैं। यहाँ कुछ प्रमुख लाभ बताए गए हैं:
    • आप अपने घर से ही इंटरनेट के माध्यम से वसीयत कर सकते हैं, जिससे समय की बचत होती है।
    • ऑनलाइन फॉर्म भरना और दस्तावेज अपलोड करना आसान और तेज़ होता है, इससे विभिन्न सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते।
    • आवेदन की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक किया जा सकता है, जिससे आपको आवेदन प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता मिलती है।
    • अधिकांश कार्य ऑनलाइन होने से कागजी कार्रवाई में भी कमी आती है, जो पर्यावरण के लिए भी लाभकारी होता है।
    • ऑनलाइन प्रक्रिया सुरक्षित होती है और दस्तावेज़ों के खोने या चोरी होने की संभावना कम होती है।
    • ऑनलाइन फॉर्म में सुधार करना पेपर फॉर्म की तुलना में ज्यादा सरल और त्वरित होता है, जिससे गलतियों को सुधारना भी आसान होता है।
    • ई-वरासत सेवा 24x7 उपलब्ध होती है, जिससे लोग अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय आवेदन कर सकते हैं।
    • ऑनलाइन वसीयत प्रक्रिया की लागत पारंपरिक प्रक्रिया की तुलना में कम होती है, क्योंकि इसमें यात्रा और अन्य संबंधित खर्चे शामिल नहीं होते।
    • डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देती है और लोगों की जागरूकता में भी सुधार करती है, क्योंकि वे ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग करना सीखते हैं।

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    वरासत में क्या क्या लगता है उत्तर प्रदेश राज्य में (Varasat Online Document)

    वरासत हेतु आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:

    • मृत्यु प्रमाण पत्र (मूल और फोटोकॉपी): मृतक के निधन का प्रमाण जिसमें मृत्यु की तिथि अंकित हो।
    • राशन कार्ड या फैमिली आई डी: वारिसों की पहचान (यदि हो, तो जरुरी नहीं है)
    • वारिस प्रमाण पत्र (यदि पहले से उपलब्ध हो): वारिसों की वैधता
    • उत्तराधिकारियों के आधार कार्ड की फोटोकॉपी: वारिसों की पहचान
    • संपत्ति से संबंधित दस्तावेज (खतौनी, रजिस्ट्री इत्यादि): स्वामित्व का प्रमाण
    • मृतक का आधार कार्ड (यदि हो): मृतक की पहचान
    • मोबाइल नंबर: चालू होना चाहिए। 

    ये दस्तावेज ऑनलाइन वरासत आवेदन के लिए आवश्यक होते हैं।

    उत्तर प्रदेश में वरासत ऑनलाइन कैसे करें

    उत्तर प्रदेश में उत्तराधिकार / Varasat Online Up Kaise Kare इसके लिए अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर मृतक के नाम से जहाँ जहाँ जिस गाँव में जमीन हो वह देख ऑनलाइन लीजिये। यहाँ खतौनी कैसे निकालें ब्लॉग पोस्ट पर जाकर आप ऐसा कर सकते हैं। खसरा और खाता संख्या नोट कर लें। अथवा इन्तखाब सेव कर लीजिये! अब विरासत ऑनलाइन करने के लिए निम्न चरणों का पालन करें।    

    ऑनलाइन पोर्टल पर जाएँ:

    • सबसे पहले वरासत आवेदन के लिए ऑनलाइन https://bor.up.nic.in/पर जाएं। 
    • वेबसाइट पर जाने के बाद उत्तराधिकार / वरासत (धारा-33) हेतु आवेदन करें पर क्लिक करें।
    वरासत ऑनलाइन UP कैसे करें: आवेदन की स्थिति और जरूरी दस्तावेज

    • एक नया पेज खुलेगा इसमे उत्तराधिकार / वरासत हेतु आवेदन (प्रपत्र आर० सी० 9  पूर्व में प क - 11)
    • ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करें पर क्लिक करें। 
    वरासत ऑनलाइन UP कैसे करें: आवेदन की स्थिति और जरूरी दस्तावेज

    पंजीकरण प्रक्रिया

    वेबसाइट पर जाने के बाद, आवेदन प्रक्रिया शुरू करने के लिए अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और "ओटीपी" भेजें।
    ऑनलाइन पंजीकरण के लिए उपलब्ध विकल्पों पर क्लिक करें और अपना मोबाइल नंबर प्रमाणित करें।

    वरासत ऑनलाइन UP कैसे करें: आवेदन की स्थिति और जरूरी दस्तावेज

    आवेदन की प्रविष्टि 

    मोबाइल नम्बर सत्यापित करने के बाद आवेदन डैशबोर्ड खुल जायेगा कुछ इस तरह से यहाँ आपको आवेदन की प्रविष्टि पर क्लिक करना है। 

    वरासत ऑनलाइन UP कैसे करें: आवेदन की स्थिति और जरूरी दस्तावेज

    आवेदन की प्रविष्टि पर क्लिक करने के बाद आवेदन फॉर्म खुल जायेगा यह आवेदन फॉर्म आपको चार भागों में पूरा करना होगा तब आपका आवेदन कम्पलीट होगा पहले भाग में निम्न जानकारी भरें

    भाग 1. आवेदनकर्ता का नाम और अन्य जानकारी भरें:

    यहां पर आवेदनकर्ता का नाम और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भरनी होगी जैसे पिता का नाम, मां का नाम, और अन्य परिवारिक विवरण।

    वरासत ऑनलाइन UP कैसे करें: आवेदन की स्थिति और जरूरी दस्तावेज

    भाग 2. मृतक का विवरण भरें:

    आपको मृतक (जिस व्यक्ति की विरासत में आवेदन कर रहे हैं) का विवरण भरना होगा जैसे उनका नाम, खाता नंबर, और मृत्यु की तारीख।

    भाग 3. भूमि का विवरण भरें:

    भूमि के विषय में विवरण दें जैसे उसका खाता नंबर, गाँव का नाम, और मौजा नंबर।

    भाग 4. वारिसदार का विवरण भरें:

    वारिसदार (विरासत के अधिकारी) का विवरण भरें जैसे उनका नाम, आधार कार्ड नंबर, और रिश्ता मृतक से।

    सभी जानकारी की एक बार दुबारा से जांच कर सबमिट करें 

    सभी भरे हुए जानकारियों की सही होने की जाँच करें और फिर "सबमिट" पर क्लिक करें।

    आवेदन जमा करें:

    आवेदन का प्रिंटआउट निकाल लें और उसे अपने हल्का लेखपाल के पास जमा कर दें। इसके बाद अपने आवेदन की स्थति चेक करते रहें आवेदन स्थति कैसे चेक की जाती है जानते हैं आगे। 

    वरासत ऑनलाइन स्टेटस चेक कैसे करें

    अगर आपने वरासत या उत्तराधिकारी आवेदन किया है और आप उसकी स्थिति जानना चाहते हैं, तो आप आसानी से वरासत ऑनलाइन स्थिति चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको वेबसाइट पर जाना होगा और वरासत आवेदन की स्थिति की स्थति देख सकते हैं इसके लिए निम्न चरणों का पालन करें।

    आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं:

    • वरासत या उत्तराधिकारी आवेदन की स्थिति जानने के लिए वरासत आवेदन की स्थिति देखें पर क्लिक करें।

    पोर्टल पर जाएं:

    • वेबसाइट पर जाने के बाद होम पेज पर वरासत हेतु आवेदन स्थिति जानने के लिए ऑनलाइन आवेदन संख्या से खोजें बाक्स में रजिस्ट्रेशन नम्बर दर्ज करना होगा।

    आवेदन संख्या दर्ज करें:

    • जब आपने अपना आवेदन भरा था, तो उस समय आपने एक Registration Number मिला था।
    • इस संख्या को दर्ज करें और "प्रदर्शित करें" पर क्लिक करें।

    स्थिति देखें:

    • अब आपके सामने आपके आवेदन से संबंधित स्थिति दिखाई जाएगी।
    • यहां पर आप अपने केस की विस्तृत जानकारी देख सकते हैं जैसे कि विवाद की सुनवाई की तारीख, धारा, आदि।

    स्क्रीनशॉट या प्रिंटआउट:

    • यदि आपको आवश्यकता हो, तो इस स्थिति का स्क्रीनशॉट लें या प्रिंटआउट निकालें।
    • इससे आपको बाद में इसे दर्ज की जाने वाली स्थिति की सुनवाई में उपयोगी होगा।

    इस प्रकार, आप उत्तर प्रदेश में वरासत या उत्तराधिकारी आवेदन की स्थिति आसानी से ऑनलाइन जांच सकते हैं। अगर आपको इस प्रक्रिया में कोई भी समस्या हो तो आप वेबसाइट के मदद सेक्शन से सहायता ले सकते हैं।

    जनसेवा केंद्र (CSC) से वरासत आवेदन कैसे करें:

    निकटतम CSC केंद्र पर जाये : 

    आप अपने निकटतम CSC केंद्र का पता कर जान सकते हैं।

    आवश्यक दस्तावेज जमा करें:

    • मृतक के नाम से जमीन का खसरा और खाता संख्या (प्रत्येक गाँव के लिए अलग)
    • मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र
    • उत्तराधिकारी का आधार कार्ड
    • CSC कर्मचारी को सूचित करें: 
    • CSC के कर्मचारी से संपर्क करें और उन्हें बताएं कि आप उत्तराधिकार / वरासत के लिए आवेदन करना चाहते हैं।

    आवेदन शुल्क का भुगतान करें: 

    • निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करें।

    रसीद प्राप्त करें: 

    जमा शुल्क और आवेदन जमा करने की रसीद प्राप्त करें।

    ध्यान दें:

    • CSC से आवेंदन करने पर आपको शुल्क देना होगा।
    • आवेदन जमा करने के बाद, आपको एक अद्वितीय आवेदन संख्या प्रदान की जाएगी, जिसका उपयोग आप अपनी आवेदन स्थिति को ट्रैक करने में कर सकते हैं।

    वरासत के बारे में पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

    ऑनलाइन आवेदन में तकनीकी समस्याओं का समाधान

    तकनीकी समस्याएं आमतौर पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में आ सकती हैं। अगर आपका आवेदन फॉर्म सही तरीके से सबमिट नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि आपका इंटरनेट कनेक्शन स्थिर है। इसके अलावा, ब्राउज़र के कैशे को क्लियर करें और सुनिश्चित करें कि आप पोर्टल के नवीनतम संस्करण का उपयोग कर रहे हैं। तकनीकी समस्या आने पर पोर्टल पर उपलब्ध हेल्पडेस्क या सहायता केंद्र से संपर्क करें। यह भी ध्यान दें कि कभी-कभी सर्वर की समस्याओं के कारण साइट धीमी हो सकती है, ऐसे में कुछ समय बाद पुनः प्रयास करें।

    आवेदन में त्रुटियों को कैसे सुधारें?

    आवेदन में कोई त्रुटि हो जाने पर घबराएं नहीं। ऑनलाइन पोर्टल पर 'एडिट' या 'सुधार' का विकल्प उपलब्ध होता है। त्रुटि सुधारने के लिए लॉग इन करें और अपने आवेदन का विवरण खोलें। संबंधित जानकारी को सही करें और पुनः सबमिट करें। 

    जमीनी विवादों के मामले में क्या करें?

    जमीनी विवादों के मामलों में सही कदम उठाना महत्वपूर्ण है। सबसे पहले, सभी संबंधित दस्तावेजों को एकत्रित करें और उनकी प्रतियाँ सुरक्षित रखें। विवाद की स्थिति में स्थानीय तहसीलदार या राजस्व अधिकारी से संपर्क करें। वे मामले की जाँच करेंगे और समाधान के लिए उचित कदम उठाएंगे। इसके अलावा, यदि विवाद जटिल है, तो विधिक सलाह लेना उचित रहेगा। कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से ही स्थायी समाधान प्राप्त किया जा सकता है।

    संपत्ति के नामांतरण के बाद की प्रक्रियाएं

    संपत्ति का नामांतरण सफलतापूर्वक होने के बाद, कुछ आवश्यक प्रक्रियाएं होती हैं जिन्हें पूरा करना अनिवार्य है। सबसे पहले, नए नामांतरण को स्थानीय भूमि रिकॉर्ड कार्यालय में दर्ज करें। इसके बाद, संपत्ति कर विभाग में सूचना दें ताकि टैक्स रिकॉर्ड अपडेट हो सके। नए नामांतरण के दस्तावेजों की प्रतियाँ सुरक्षित रखें और संपत्ति से संबंधित सभी अद्यतन जानकारी को अपने रिकॉर्ड में दर्ज करें।

    निष्कर्ष

    उत्तर प्रदेश में वरासत ऑनलाइन प्रक्रिया ने सम्पत्ति हस्तांतरण को अत्यंत सरल और पारदर्शी बना दिया है। यह डिजिटल युग का एक महत्वपूर्ण कदम है जो समय और संसाधनों की बचत करता है। अगर आप भी अपनी सम्पत्ति के हस्तांतरण को सरल बनाना चाहते हैं, तो इस प्रक्रिया का अवश्य लाभ उठाएं।

    Varasat Online Up Kaise Kare की विस्तृत जानकारी के साथ, इस ब्लॉग पोस्ट को पढ़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी, तो कृपया इसे शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर दें।

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