उत्तर प्रदेश सरकार ने खेती में काम करने वाले किसानो के लिए मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना शुरू की है इस योजना के तहत खेत में काम के दौरान हुयी दुर्घटना पर 5 लाख रूपये दिए जाते हैं, क्योंकि कृषि कार्य हमेशा से ही कठिन और जोखिम भरा रहा है। किसानों की मेहनत से ही हम सभी का पेट भरता है, लेकिन कई बार किसानो को अपने कार्य के दौरान गंभीर दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में उनके लिए आर्थिक संकट का सामना करना कठिन हो जाता है। इसके लिए Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana Online Form भरना होता है।
ऑनलाइन फॉर्म भरना कितना आसान है? जी हां, अब मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना शासनादेश Pdf डाउनलोड करने या जटिल प्रक्रियाओं में उलझने की जरूरत नहीं है। इस ब्लॉग पोस्ट में, हम आपको Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana Form Pdf download के झंझट से बचाते हुए सीधे ऑनलाइन फॉर्म भरने की सरल प्रक्रिया से अवगत कराएंगे। साथ ही, योजना के लाभों और पात्रता के बारे में में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देर किस बात की, आइए जानते हैं कैसे आप कुछ ही क्लिक्स में इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना क्या है
मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना (Mukhyamantri Krishak Jeevan Kalyan Yojana) उत्तर प्रदेश के मुख्य्मंत्री श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 2019 में शुरू की गई थी। यह योजना उन किसानों के लिए है जो कृषि कार्य के दौरान दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं। योजना के अंतर्गत, दुर्घटनाग्रस्त किसानों को मृत्यु या स्थायी विकलांगता, आंशिक विकलांगता के मामले में मुआवजा प्रदान किया जाता है।
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मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना मुख्य बिंदु
योजना का नाम | मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 2024 |
शुरू की गयी | उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा |
कब शुरू की गयी | वर्ष 2019 में |
योजना के लाभ | मृत्यु लाभ, स्थायी विकलांगता लाभ, आंशिक विकलांगता लाभ, चिकित्सा खर्च लाभ |
योजना का उद्देश्य | दुर्घटनाग्रस्त किसानों और उनके परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना |
मुआवजा राशि | मृत्यु: ₹5 लाख तक, स्थायी विकलांगता: ₹4 लाख तक, आंशिक विकलांगता: ₹2 लाख तक, चिकित्सा खर्च: ₹1 लाख तक |
लाभार्थी | उत्तर प्रदेश प्रदेश राज्य के गरीब किसान |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल (https://bor.up.nic.in/) |
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का उद्देश्य
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के कुछ मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
- दुर्घटनाग्रस्त किसानों और उनके परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना
- कृषि कार्य के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं से होने वाले वित्तीय बोझ को कम करना
- किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें सुरक्षा का एहसास दिलाना
- किसान परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना
- ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और असमानता को कम करना
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना के समय वित्तीय मदद का विवरण (Durghatna Kalyan Yojana Benefits)
- मृत्यु या पूर्ण शारीरिक अक्षमता की स्थिति में ₹5 लाख रुपये की सहायता.
- दोनों हाथ, पैर अथवा आंखों की क्षति हो जाने पर ₹5 लाख रुपये की सहायता.
- एक हाथ तथा एक पैर की क्षति हो जाने पर ₹5 लाख रुपये की सहायता.
- योजना का लाभ उठाने की उम्र 18 से 70 वर्ष के मध्य होना चाहिए.
- परिवार के मुखिया की अकस्मात मृत्यु या विकलांगता के मामले में बीमा कंपनी ₹5 लाख प्रदान करेगी.
- दुर्घटना के इलाज के लिए ₹2.5 लाख तक की सहायता और आवश्यकता के मुताबिक ₹1 लाख अतिरिक्त सहायता.
- राज्य के आसपास के क्षेत्रों में हुई दुर्घटनाओं को भी कवर किया जाएगा.
- खुद की जमीन न होने पर भी योजना का लाभ मिलेगा।
- भुलेख निर्गत खतौनी में दर्ज खातेदार/सह खातेदार जिनके परिवार के किसी सदस्य को दुर्घटना का शिकार हो उन्हें भी लाभ मिलेगा।
- अलग-अलग प्रकार की दिव्यांगता के अनुसार ₹1.75 लाख से ₹5 लाख तक की सहायता।
प्रदान की जाने वाली वित्तीय मदद का विवरण
विवरण | राशि |
---|---|
मृत्यु लाभ | ₹5 लाख तक |
स्थायी विकलांगता लाभ | ₹4 लाख तक |
आंशिक विकलांगता लाभ | ₹2 लाख तक |
चिकित्सा खर्च लाभ | ₹1 लाख तक |
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 2024 पात्रता
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित पात्रता शर्तों का पालन करना आवश्यक है:- किसान यूपी राज्य का मूल निवासी हो।
- आवेदक किसान होना चाहिए और सक्रिय रूप से कृषि कार्य में संलग्न होना चाहिए।
- दुर्घटना के समय आवेदक का कृषि कार्य में होना अनिवार्य है।
- आवेदन पत्र दुर्घटना के डेढ़ माह के भीतर जमा करना अनिवार्य है।
- किसान की उम्र 18 से 70 साल के मध्य हो
- आवेदक का बैंक खाता होना चाहिए।
- मृत्यु की स्थिति में परिवार (माता-पिता, पत्नी, बच्चे) को मुआवजा मिलेगा।
- भूमिहीन किसान भी पात्र हैं।
- आवेदक को राज्य सरकार के पास पंजीकृत होना चाहिए।
- आवेदक ने किसी अन्य समान योजना का लाभ नहीं उठाया होना चाहिए।
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना आवश्यक दस्तावेज
कृषक दुर्घटना बीमा योजना 2004 में आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:- किसान का पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर आईडी आदि)
- भूमि स्वामित्व दस्तावेज
- दुर्घटना रिपोर्ट
- आवेदक का आधार कार्ड
- विकलांगता के मामले में मेडिकल सर्टिफिकेट
- बैंक खाता पासबुक
- कृषक की फोटो
- मोबाइल नम्बर
- दुर्घटनाग्रस्त स्थान की फोटो
- प्रतिभूति का प्रारूप
- मृतक के उत्तराधिकार प्रमाण पत्र
- तहसील से प्राप्त खतौनी की प्रमाणित प्रति
- प्रमाणित खतौनी की प्रति
- बटाईदार हेतु कोई एक प्रमाण पत्र
- मृत्यु प्रमाण पत्र (म्रत्यु की स्थति में)
- मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट या पंचनामा (जहां पोस्टमार्टम संभव नहीं है)
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UP CM कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में शामिल दुर्घटनाएं:
- खेत में काम करते समय दुर्घटना: इसमें कृषि कार्य करते समय किसी भी प्रकार की दुर्घटना शामिल है, जैसे कि मशीन से चोट लगना, जानवरों द्वारा हमला, गिरना, बिजली का झटका लगना, आदि।
- खेत जाते या आते समय सड़क दुर्घटना: यदि किसान खेत जाते या आते समय सड़क दुर्घटना में घायल हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो भी उसे योजना का लाभ मिलता है।
- आग लगने से दुर्घटना: यदि किसान की फसल या खलिहान में आग लगने से उसकी मृत्यु हो जाती है या वह घायल हो जाता है, तो उसे योजना का लाभ मिलता है।
- जंगली जानवरों द्वारा हमला: यदि किसान पर जंगली जानवरों द्वारा हमला किया जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है या वह घायल हो जाता है, तो उसे योजना का लाभ मिलता है।
- बिजली करंट से दुर्घटना: यदि किसान खेतों में बिजली के तारों या उपकरणों के संपर्क में आने से घायल हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसे योजना का लाभ मिलता है।
अतिरिक्त दुर्घटनाएँ जो योजना में शामिल हैं:
- बिजली गिरने से
- बाढ़ में बह जाने से
- भूस्खलन के कारण
- वृक्ष गिर जाना: वृक्ष गिरने से किसान की मृत्यु या चोट लगना।
- आतंकवादी हमला: आतंकवादी हमले में घायल हो जाना या मृत्यु होना।
- लूट-पाट में हुई हत्या: लूट-पाट के दौरान किसान की हत्या होना।
- चेम्बर में गिरने के कारण: चेम्बर या गड्ढे में गिरने से किसान की मृत्यु या चोट लगना।
- मकान के नीचे दबने की घटना: मकान के गिरने से दबने की दुर्घटना जिससे किसान की मृत्यु या चोट लगना।
- आग में जलने से: आग में जलने से किसान की मृत्यु या चोट लगना।
- जीव-जंतु के काटने से: जहरीले जीव-जंतु जैसे सांप, बिच्छू, आदि के काटने से होने वाली दुर्घटनाएँ।
Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana Form Pdf : डाउनलोड करें
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना Pdf Form Up | Download |
UP CM कृषक दुर्घटना कल्याण योजना शासनादेश | Pdf Download |
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें
ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया:
1. जनसेवा केंद्र पर जाएं:
2. ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर लॉगिन करें:
जनसेवा केंद्र संचालक ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल edistrict.up.gov.in पर लॉगिन करें। इसके लिए इस लिंक का उपयोग कर सकते हैं।
- मुख्यमंत्री खेत-खलिहान अग्निकाण्ड दुर्घटना सहायता योजना हेतु आवेदन पत्र
- मुख्यमंत्री खेत-खलिहान अग्निकाण्ड दुर्घटना सहायता योजना हेतु आवेदन पत्र
4. आवेदन फॉर्म भरें:
अपने अनुसार सही विकल्प पर क्लिक करें इसके बाद आवेदन फॉर्म खुलेगा। इसमें निम्नलिखित विवरण भरें:
- नाम
- पिता/पति का नाम
- जन्मतिथि
दावाकर्ता का विवरण:
- नाम
- पिता/पति का नाम
- मोबाइल नम्बर
- दावाकर्ता से संबंध
- बैंक का नाम
- खाता संख्या
- IFSC कोड
- आधार संख्या
- पता एवं व्यवसाय
दुर्घटना का विवरण:
- दुर्घटना का कारण
- दुर्घटना तिथि एवं समय
- दुर्घटना के स्थान का पूर्ण विवरण
- यदि मंडी समिति के वार्ड / सब वार्ड के परिसर में दुर्घटना हुई है तो उसका विवरण
- दुर्घटना का प्रकार
- चिकित्सा का विवरण
5. दस्तावेज अपलोड करें:
6. आवेदन को सबमिट करें:
Krishak Durghatna Claim Status Check Karen
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत अपने आवेदन की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:- सबसे पहले, वेबसाइट https://bor.up.nic.in/krishakaccidentscheme/Login/login_type.aspx पर जाएँ।
- वेबसाइट पर पहुँचने के बाद, "आवेदक लॉग इन" विकल्प पर क्लिक करें।
- अब, अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर को दर्ज करें और "OTP भेजें" पर क्लिक करें।
- आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP (वन टाइम पासवर्ड) भेजा जाएगा। इस OTP को दर्ज करें और सत्यापित करें।
- सत्यापन के बाद, आप सफलतापूर्वक लॉग इन हो जाएंगे।
- लॉग इन होने के बाद, आपको अपने आवेदन की स्थिति देखने का विकल्प मिलेगा।
इन सरल चरणों का पालन करके आप आसानी से मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अपने आवेदन की स्थिति जान सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार की कठिनाई हो, तो कृपया अपने हल्का लेखपाल या कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं।
निष्कर्ष:
योजना के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
1. इस योजना के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है?
2. क्या एक से अधिक दुर्घटनाओं के लिए दावा किया जा सकता है?
3. योजना के तहत किस प्रकार की दुर्घटनाओं को शामिल किया जाता है?
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत निम्नलिखित प्रकार की दुर्घटनाओं को शामिल किया जाता है:- खेत में काम करते समय होने वाली दुर्घटनाएं
- मशीनरी या उपकरणों के उपयोग के दौरान होने वाली दुर्घटनाएं
- पशुओं के हमले से होने वाली दुर्घटनाएं
- प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाली दुर्घटनाएं
4. ऑनलाइन फॉर्म भरते समय कोई समस्या आने पर किससे संपर्क करें?
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की शुरुआत कब हुई?
सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म | ज्वाइन करने का लिंक |
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व्हाट्सएप ग्रुप | व्हाट्सएप ग्रुप लिंक |
टेलीग्राम चैनल | टेलीग्राम चैनल लिंक |
व्हाट्सएप चैनल | व्हाट्सएप चैनल लिंक |
फेसबुक पेज | फेसबुक पेज लिंक |
इंस्टाग्राम | इंस्टाग्राम लिंक |
यूट्यूब चैनल | यूट्यूब चैनल लिंक |
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