विकलांग पेंशन लिस्ट यूपी 2024: मोबाइल से नाम कैसे देखें?

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क्या आप या आपके परिचित कोई दिव्यांगता से पीड़ित हैं? क्या आपको वित्तीय सहायता की आवश्यकता है जो आपके जीवन को आसान बना सके? यदि हाँ, तो उत्तर प्रदेश सरकार की विकलांग पेंशन योजना आपके लिए एक वरदान साबित हो सकती है। यह योजना उन दिव्यांगजनों की आर्थिक सहायता प्रदान करती है जो अपनी शारीरिक विकलांगता के कारण कार्य करने में असमर्थ हैं। ऐसे दिव्यांग जनों को यूपी सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करती हैं जिन विकलांगो को यह सहायता राशि दी जाती शासन की तरफ से उनकी लिस्ट जारी की जाती है। इस लिस्ट में कई नए नाम जोड़े जाते हैं और कुछ नाम हटाये जाते हैं। विकलांग पेंशन लिस्ट में अपना नाम कैसे देखें इसकी पूरी जानकारी यहाँ दी जायेगी Viklang Pension List Up 2023-24 को आप अपने मोबाइल से भी देख सकते हैं दिव्यांग पेंशन लिस्ट 2024 देखने की पूरी जानकारी इस पोस्ट में दी गयी है।

विकलांग पेंशन लिस्ट यूपी 2024: मोबाइल से नाम कैसे देखें?

विकलांग पेंशन उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार विकलांगों को 40% या उससे अधिक विकलांगता होने पर पेंशन प्रदान करती है। यह पेंशन उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी की जाती है। विभाग प्रत्येक विकलांग को मासिक 1000 रुपये की पेंशन प्रदान करता है, जो उनके बैंक खाते में 3 महीने, 2 महीने या कभी-कभी 6 महीने की किस्तों में भेजी जाती है। इससे विकलांग लोगों को मदद मिलती है। कई बार कुछ विकलांगों की पेंशन आने में विलम्ब हो जाता है या पेंशन आना बंद हो जाती है। इसलिए, ऐसे व्यक्तियों को उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन सूची में अपना नाम चेक कर लेना चाहिए। Viklang Pension List में नाम होने से यह स्पष्ट हो जाता है कि आप पेंशन के लिए पात्र हैं और आपको सरकार की तरफ से पेंशन दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आर्थिक सहायता के लिए विकलांग पेंशन योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत पात्र दिव्यांग व्यक्तियों को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके साथ ही, सरकार ने योजना को सरल और सुविधाजनक बनाने के लिए कई ऑनलाइन सुविधाएं शुरू की हैं। इस लेख में, हम विकलांग पेंशन योजना से जुड़ी विभिन्न ऑनलाइन सुविधाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे।
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दिव्यांग पेंशन उत्तर प्रदेश प्रमुख बिंदु

पेंशन जानकारी
योजना का नाम विकलांग/ दिव्यांग पेंशन योजना
राज्य उत्तर प्रदेश
विभाग समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश
लाभार्थी 40% से अधिक विकलांग महिला/पुरुष
उद्देश्य प्रति माह आर्थिक सहायता प्रदान करना
पेंशन राशि ₹1000 प्रति माह
भुगतान बैंक खाते में सीधे 3 या 6 महीने की किश्तों में
आवेदन का प्रकार ऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइट http://sspy-up.gov.in/

उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना के लाभ:

  • वित्तीय सहायता: योजना के तहत, पात्र दिव्यांग व्यक्तियों को प्रति माह ₹1000 की पेंशन प्रदान की जाती है। यह धन दिव्यंगो की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने और जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद करता है।
  • सामाजिक समावेश: यह योजना दिव्यांग व्यक्तियों को सामाजिक रूप से शामिल करने और उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाने में मदद करती है। 
  • आत्मनिर्भरता: दिव्यांग पेंशन योजना प्राप्त करने से दिव्यांग व्यक्तियों को आत्मनिर्भरता और गरिमा का एहसास होता है।
  • नागरिक संरक्षण: योजना के तहत, नागरिक को किसी पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा, और वह स्वतंत्र रूप से अपने जीवन का प्रबंधन कर सकेगा।

अन्य लाभ:

  • इस योजना से कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगो को भी ₹1000 प्रति माह की पेंशन प्रदान की जाती है।
  • सरकार द्वारा समय-समय पर योजना में अन्य लाभ भी जोड़े जाते हैं।
  • इसके अतिरिक्त विकलांगो को स्वयं सेवी संस्थाओं व सरकार की तरफ से लाभ देने के लिए विशेष कैम्प लगाये जाते हैं। 

विकलांग इलेक्ट्रिक ट्राइसाइकिल फॉर्म ऑनलाइन

विकलांग पेंशन लिस्ट कैसे देखें

"उत्तर प्रदेश सरकार नियमित रूप से विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की सूची जारी करती है। विकलांग पेंशन लिस्ट यूपी को आप संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। इसके लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:

स्टेप 1. दिव्यांग पेंशन वेबसाइट पर जाएँ 

उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन सूची देखने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।

विकलांग पेंशन लिस्ट यूपी 2024: मोबाइल से नाम कैसे देखें?

स्टेप 2. दिव्यांग पेंशन ऑप्शन पर क्लिक करें

जब आप वेबसाइट पर आते हैं, तो विकलांग पेंशन सूची देखने के लिए "दिव्यांग पेंशन" ऑप्शन पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद, पेज को थोड़ा नीचे स्क्रोल करें। वहां आपको पेंशन सूची देखने के लिए आवश्यक लिंक या विकल्प मिलेगा।

स्टेप 3. पेंशनर्स सूची का चयन करें

विकलांग पेंशन लिस्ट यूपी 2024: मोबाइल से नाम कैसे देखें?

इस पेज पर आने के बाद, आपको पेंशन सूची का चयन करना होगा। आप उस वर्ष को चुनें जिसकी दिव्यांग पेंशन सूची आप देखना चाहते हैं। वर्ष पर क्लिक करते ही अगला पेज खुलेगा, जिसमें अगले स्टेप की तरह कुछ विकल्प दिए जाएंगे।

स्टेप 4. जिले का चयन करें

विकलांग पेंशन लिस्ट यूपी 2024: मोबाइल से नाम कैसे देखें?
जब आप इस पेज पर आते हैं, तो आपको अपना जिला चयन करना होगा, जिस जिले की आप विकलांग सूची देखना चाहते हैं। यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के नाम मिल जाएंगे।

स्टेप 5. विकासखण्ड अथवा नगर निकाय का चयन करें

विकलांग पेंशन लिस्ट यूपी 2024: मोबाइल से नाम कैसे देखें?
अगले पेज में विकास खण्ड के नाम दिए गए होंगे। आपने ऊपर जिस भी जिले पर क्लिक किया होगा, उस जिले में जितने भी ब्लॉक होंगे, उन सबके नाम आ जाएगें और ब्लॉक के नीचे शहरी क्षेत्र के नगर निकाय के नाम दिए होंगे। यदि आप गाँव की सूची देखना चाहते हैं, तो उस ब्लॉक पर क्लिक करें जिस ब्लॉक में आपका गाँव है, और यदि आप शहर की सूची देखना चाहते हैं, अपना नगर चुनें।

स्टेप 6. गाँव, अथवा वार्ड का चयन करें

अगले पेज पर, यदि आपने ऊपर ब्लॉक का चयन किया होगा, तो उस ब्लॉक में मौजूद सभी गाँवों के नाम आ जाएंगे। आप जिस गाँव की सूची देखना चाहते हैं, उस ग्राम पंचायत के नाम पर क्लिक करें। यदि आपने नगर निकाय का चयन किया होगा, तो उस नगर निकाय में स्थित सभी वार्डों के नाम दिए जाएंगे। आप जिस वार्ड की सूची देखना चाहते हैं, उस वार्ड के नाम या Quarter की सूची देखनी है, तो "कुल पेंशनर्स" कॉलम में दिए गए नंबर पर क्लिक करें।
विकलांग पेंशन लिस्ट यूपी 2024: मोबाइल से नाम कैसे देखें?

स्टेप 7. Quarter  का चयन करें

अब इस पेज पर चार Quarter दिए गए होंगे। प्रत्येक Quarter में कुल पेंशनर्स और उनको भेजी गई राशि का विवरण दिया गया है। आप जिस भी Quarter की सूची देखना चाहते हैं, उस Quarter में दिए गए "कुल पेंशनर्स" के नम्बर पर क्लिक करें। इससे उस गाँव या वार्ड के सभी पेंशनर्स लाभार्थियों के नाम आ जाएंगे।

स्टेप 8. लिस्ट देखें

Quarter में दिए गए "कुल पेंशनर्स" के नम्बर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने पेंशनर्स लाभार्थियों की सूची कुछ इस प्रकार खुल जायेगी। इस सूची में लाभार्थी का नाम, रजिस्ट्रेशन संख्या, पेंशन प्राप्त करने वाले लाभार्थी के पिता का नाम, उम्र, मोबाइल नम्बर के अंतिम चार डिजिट, पूरा पता, और सरकार द्वारा लाभार्थी को भेजी गई राशि का विवरण होता है। कौन से खाते में पेंशन का पैसा भेजा गया है, उस बैंक का नाम और खाते के अंतिम चार डिजिट भी दिए गए होते हैं। अब इस लिस्ट से आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। यदि आप कंप्यूटर से लिस्ट को देख रहे हैं, तो CTRL और F बटन दबाएं, और FIND बॉक्स में अपना नाम लिखें और Enter बटन दबाएं। इससे आपका नाम जल्दी मिल जाएगा।

इस तरह से आप Viklang Pension List Up को आसानी से देख सकते हैं अब आपका प्रश्न हल हो गया होगा "विकलांग पेंशन लिस्ट में अपना नाम कैसे देखें तो ऐसे ही देखा जाता है। 

पेंशन लिस्ट से नाम कट जाये तो क्या करें

अगर आपका नाम पेंशन सूची से कट जाता है, तो निम्नलिखित कदम उठाएं:
  • सही से जाँच करें: अपने नाम को सही से जाँचें। कभी-कभी, पुराने पेंशनर्स के नाम या तकनीकी कारणों से नाम कट सकता है।
  • अन्य गाँव की सूची देखें: आपका नाम किसी अन्य गाँव में हो सकता है, जो गाँव आपके गाँव में पहले शामिल थे, लेकिन अब अलग हो गए हैं।
  • दिव्यांग दफ्तर में जाएं: यदि आपका नाम कट गया है, तो अपने नजदीकी जिले के विकास भवन या समाज कल्याण विभाग के दिव्यांग दफ्तर में जाएं।
  • आधार कार्ड और बैंक पासबुक साथ लेकर जाएं: सहायक दफ्तर में पहुंचने से पहले, अपना आधार कार्ड और बैंक पासबुक साथ ले जाएं।
  • प्रॉब्लम का पता करें: आधार कार्ड लिंक, EKYC पूरा न होना, सर्वे में अपात्र पाए जाना, या खाते में आधार लिंक न होने जैसे कई कारण हो सकते हैं।
  • दोवारा से ऑनलाइन फॉर्म भरें: यदि,आपको दोवारा से पेंशन फॉर्म ऑनलाइन भरने के लिए कहा जा सकता है। तो दोवारा से पेंशन ऑनलाइन करें इसके लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक होंगे जानते हैं आगे।
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उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन पात्रता

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए, आपको निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा:
  • आयु: आवेदक की आयु 18 से 150 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • निवास: आवेदक का स्थायी निवास उत्तर प्रदेश में होना चाहिए।
  • विकलांगता: आवेदक को शारीरिक रूप से 40% या उससे अधिक विकलांग होना चाहिए। यह विकलांगता किसी मान्य चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए।
  • वार्षिक आय: आवेदक की पारिवारिक वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में ₹46,080 और शहरी क्षेत्रों में ₹56,460 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • अन्य: आवेदक किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए। उसे मानसिक रूप से विकलांग नहीं होना चाहिए।
कृपया ध्यान दें कि ये केवल सामान्य पात्रता मानदंड हैं। विकलांग पेंशन योजना के लिए अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क करें।

Viklang Pension Documents

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन करते समय आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
  1. आधार कार्ड
  2. विकलांगता प्रमाण पत्र
  3. यूडीआईडी कार्ड
  4. आय प्रमाण पत्र
  5. यदि आप गाँव से हैं तो ग्राम सभा का प्रस्ताव आवश्यक है।  
  6. बैंक खाता विवरण
  7. पासपोर्ट आकार की फोटो
  8. मोबाइल नम्बर
आपके पास सही और पूरे दस्तावेज होने चाहिए।

विकलांग पेंशन ऑनलाइन कैसे करें

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करना आसान और सुविधाजनक है। आप निम्नलिखित चरणों का पालन करके आवेदन कर सकते हैं:
  • आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक पर जाएं: http://sspy-up.gov.in/
  • पंजीकरण करें: "नया पंजीकरण" बटन पर क्लिक करें जानकारी भरें। आपका नाम, आधार संख्या, मोबाइल नंबर, पता दर्ज करें। और पंजीकरण पूर्ण करें।
  • लॉगिन करें: अपने रजिस्ट्रेशन नम्बर और मोबाइल नम्बर द्वारा लॉगिन करें।
  • आवेदन पत्र भरें: सभी आवश्यक जानकारी और दस्तावेज़ को अपलोड करें।
  • आधार सत्यापन करें: सबमिट" बटन पर क्लिक करें। 

कुछ महत्वपूर्ण बातें:

  • सभी दस्तावेजों को स्कैन करें फोटो को JPG प्रारूप में 20 KB से कम में अपलोड करें।
  • अन्य दस्तावेज PDF में 200 KB से कम में अपलोड करें। 
  • आवेदन पत्र भरते समय सभी जानकारी सही और अद्यतित रखें।
  • यदि आपको कोई कठिनाई आती है, तो आप पोर्टल पर उपलब्ध हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।
  • या फिर अपने नजदीकी CSC जनसेवा केंद्र से इस फॉर्म को भरवा सकते हैं। 

दिव्यांग पेंशन कैसे चेक करें Up

यूपी विकलांग पेंशन स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:
  • आधिकारिक पोर्टल पर जाएं: उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://sspy-up.gov.in/पर जाएं।
  • लॉगिन करें: दिव्यांग ऑप्शन पर क्लिक कर रजिस्ट्रेशन नम्बर और मोबाइल नम्बर द्वारा लॉगिन करें।
  • आवेदन स्थिति ट्रैक करें: आप अपना आवेदन लॉग इन कर स्टैट्स देख सकते हैं। 
  • पेंशन राशि की जांच: पोर्टल आपको बता सकता है कि क्या पेंशन राशि आपके बैंक खाते में जमा की गई है या नहीं।
इस तरह, आप उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन के आवेदन की स्थिति को आसानी से जान सकते हैं और आपको अपनी पेंशन राशि का पता चल जायेगा। 

Viklang Pension Kab Aaegi

दिव्यांग पेंशन की तारीख घोषित नही की जाती है यह आमतौर पर हर तीसरे महीने में पेंशन जारी कर दी जाती है आधिकारिक तौर पर तारीख घोषित नहीं की गई है। समाज कल्याण विभाग, भारत सरकार, आमतौर पर हर साल जनवरी या फरवरी में पेंशन के लिए आवेदन की अवधि खोलता है। पेंशन स्वीकृत होने के बाद, इसे कैलेंडर महीने के पहले या दूसरे सप्ताह में लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा किया जाता है वर्ष 2024-25 में जवरी फरवरी और मार्च की पेंशन जारी कर दी गयी है। अगली पेंशन की सम्भावना जून, जुलाई, अक्टूबर, और नवंबर के महीनों में है।

विकलांग पेंशन सम्बधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

Q. दिव्यांग पेंशन टोल फ्री नंबर Up?

A. दिव्यांग पेंशन के लिए उत्तर प्रदेश का टोल फ्री नंबर 18004190001 है। इस नंबर पर आप पेंशन से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए संपर्क कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

Q.  दिव्यांग पेंशन पोर्टल up?

A.  https://sspy-up.gov.in/ है।

Q. Divyang Pension Kaise Check Kare

A. दिव्यांग पेंशन की स्थिति को जांचने के लिए आप उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट http://sspy-up.gov.in/ पर जा सकते हैं।

निष्कर्ष 

विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले लोगों के लिए यह पोस्ट बेहद महत्वपूर्ण है। इस पोस्ट में आप Viklang Pension List Up चेक करना जान होंगे जिससे आपको सरकारी कार्यालयों में चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि यहां आपको सभी जरूरी जानकारी मिल जाएगी। आप विकलांग पेंशन लिस्ट में अपना नाम आसानी से चेक कर सकते हैं और ऑनलाइन पेंशन के लिए आवेदन भी कर सकते हैं। इसके साथ ही, यहां आपको शिकायत नंबर भी मिलेगा, जिससे आपकी किसी भी समस्या का समाधान हो सकता है। आपका अनुभव हमें जानने के लिए एक छोटा सा कमेंट करें और इस पोस्ट को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।
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