क्या आप या आपके परिचित कोई दिव्यांगता से पीड़ित हैं? क्या आपको वित्तीय सहायता की आवश्यकता है जो आपके जीवन को आसान बना सके? यदि हाँ, तो उत्तर प्रदेश सरकार की विकलांग पेंशन योजना आपके लिए एक वरदान साबित हो सकती है। यह योजना उन दिव्यांगजनों की आर्थिक सहायता प्रदान करती है जो अपनी शारीरिक विकलांगता के कारण कार्य करने में असमर्थ हैं। ऐसे दिव्यांग जनों को यूपी सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करती हैं जिन विकलांगो को यह सहायता राशि दी जाती शासन की तरफ से उनकी लिस्ट जारी की जाती है। इस लिस्ट में कई नए नाम जोड़े जाते हैं और कुछ नाम हटाये जाते हैं। विकलांग पेंशन लिस्ट में अपना नाम कैसे देखें इसकी पूरी जानकारी यहाँ दी जायेगी Viklang Pension List Up 2023-24 को आप अपने मोबाइल से भी देख सकते हैं दिव्यांग पेंशन लिस्ट 2024 देखने की पूरी जानकारी इस पोस्ट में दी गयी है।
विकलांग पेंशन उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश सरकार विकलांगों को 40% या उससे अधिक विकलांगता होने पर पेंशन प्रदान करती है। यह पेंशन उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी की जाती है। विभाग प्रत्येक विकलांग को मासिक 1000 रुपये की पेंशन प्रदान करता है, जो उनके बैंक खाते में 3 महीने, 2 महीने या कभी-कभी 6 महीने की किस्तों में भेजी जाती है। इससे विकलांग लोगों को मदद मिलती है। कई बार कुछ विकलांगों की पेंशन आने में विलम्ब हो जाता है या पेंशन आना बंद हो जाती है। इसलिए, ऐसे व्यक्तियों को उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन सूची में अपना नाम चेक कर लेना चाहिए। Viklang Pension List में नाम होने से यह स्पष्ट हो जाता है कि आप पेंशन के लिए पात्र हैं और आपको सरकार की तरफ से पेंशन दी जाएगी।
दिव्यांग पेंशन उत्तर प्रदेश प्रमुख बिंदु
पेंशन | जानकारी |
---|---|
योजना का नाम | विकलांग/ दिव्यांग पेंशन योजना |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
विभाग | समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश |
लाभार्थी | 40% से अधिक विकलांग महिला/पुरुष |
उद्देश्य | प्रति माह आर्थिक सहायता प्रदान करना |
पेंशन राशि | ₹1000 प्रति माह |
भुगतान | बैंक खाते में सीधे 3 या 6 महीने की किश्तों में |
आवेदन का प्रकार | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | http://sspy-up.gov.in/ |
उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना के लाभ:
- वित्तीय सहायता: योजना के तहत, पात्र दिव्यांग व्यक्तियों को प्रति माह ₹1000 की पेंशन प्रदान की जाती है। यह धन दिव्यंगो की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने और जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद करता है।
- सामाजिक समावेश: यह योजना दिव्यांग व्यक्तियों को सामाजिक रूप से शामिल करने और उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाने में मदद करती है।
- आत्मनिर्भरता: दिव्यांग पेंशन योजना प्राप्त करने से दिव्यांग व्यक्तियों को आत्मनिर्भरता और गरिमा का एहसास होता है।
- नागरिक संरक्षण: योजना के तहत, नागरिक को किसी पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा, और वह स्वतंत्र रूप से अपने जीवन का प्रबंधन कर सकेगा।
अन्य लाभ:
- इस योजना से कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगो को भी ₹1000 प्रति माह की पेंशन प्रदान की जाती है।
- सरकार द्वारा समय-समय पर योजना में अन्य लाभ भी जोड़े जाते हैं।
- इसके अतिरिक्त विकलांगो को स्वयं सेवी संस्थाओं व सरकार की तरफ से लाभ देने के लिए विशेष कैम्प लगाये जाते हैं।
विकलांग पेंशन लिस्ट कैसे देखें
स्टेप 1. दिव्यांग पेंशन वेबसाइट पर जाएँ
उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन सूची देखने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
स्टेप 2. दिव्यांग पेंशन ऑप्शन पर क्लिक करें
जब आप वेबसाइट पर आते हैं, तो विकलांग पेंशन सूची देखने के लिए "दिव्यांग पेंशन" ऑप्शन पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद, पेज को थोड़ा नीचे स्क्रोल करें। वहां आपको पेंशन सूची देखने के लिए आवश्यक लिंक या विकल्प मिलेगा।स्टेप 3. पेंशनर्स सूची का चयन करें
स्टेप 4. जिले का चयन करें
स्टेप 5. विकासखण्ड अथवा नगर निकाय का चयन करें
स्टेप 6. गाँव, अथवा वार्ड का चयन करें
स्टेप 7. Quarter का चयन करें
स्टेप 8. लिस्ट देखें
Quarter में दिए गए "कुल पेंशनर्स" के नम्बर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने पेंशनर्स लाभार्थियों की सूची कुछ इस प्रकार खुल जायेगी। इस सूची में लाभार्थी का नाम, रजिस्ट्रेशन संख्या, पेंशन प्राप्त करने वाले लाभार्थी के पिता का नाम, उम्र, मोबाइल नम्बर के अंतिम चार डिजिट, पूरा पता, और सरकार द्वारा लाभार्थी को भेजी गई राशि का विवरण होता है। कौन से खाते में पेंशन का पैसा भेजा गया है, उस बैंक का नाम और खाते के अंतिम चार डिजिट भी दिए गए होते हैं। अब इस लिस्ट से आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। यदि आप कंप्यूटर से लिस्ट को देख रहे हैं, तो CTRL और F बटन दबाएं, और FIND बॉक्स में अपना नाम लिखें और Enter बटन दबाएं। इससे आपका नाम जल्दी मिल जाएगा।
पेंशन लिस्ट से नाम कट जाये तो क्या करें
अगर आपका नाम पेंशन सूची से कट जाता है, तो निम्नलिखित कदम उठाएं:- सही से जाँच करें: अपने नाम को सही से जाँचें। कभी-कभी, पुराने पेंशनर्स के नाम या तकनीकी कारणों से नाम कट सकता है।
- अन्य गाँव की सूची देखें: आपका नाम किसी अन्य गाँव में हो सकता है, जो गाँव आपके गाँव में पहले शामिल थे, लेकिन अब अलग हो गए हैं।
- दिव्यांग दफ्तर में जाएं: यदि आपका नाम कट गया है, तो अपने नजदीकी जिले के विकास भवन या समाज कल्याण विभाग के दिव्यांग दफ्तर में जाएं।
- आधार कार्ड और बैंक पासबुक साथ लेकर जाएं: सहायक दफ्तर में पहुंचने से पहले, अपना आधार कार्ड और बैंक पासबुक साथ ले जाएं।
- प्रॉब्लम का पता करें: आधार कार्ड लिंक, EKYC पूरा न होना, सर्वे में अपात्र पाए जाना, या खाते में आधार लिंक न होने जैसे कई कारण हो सकते हैं।
- दोवारा से ऑनलाइन फॉर्म भरें: यदि,आपको दोवारा से पेंशन फॉर्म ऑनलाइन भरने के लिए कहा जा सकता है। तो दोवारा से पेंशन ऑनलाइन करें इसके लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक होंगे जानते हैं आगे।
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उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन पात्रता
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए, आपको निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा:- आयु: आवेदक की आयु 18 से 150 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- निवास: आवेदक का स्थायी निवास उत्तर प्रदेश में होना चाहिए।
- विकलांगता: आवेदक को शारीरिक रूप से 40% या उससे अधिक विकलांग होना चाहिए। यह विकलांगता किसी मान्य चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए।
- वार्षिक आय: आवेदक की पारिवारिक वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में ₹46,080 और शहरी क्षेत्रों में ₹56,460 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- अन्य: आवेदक किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए। उसे मानसिक रूप से विकलांग नहीं होना चाहिए।
Viklang Pension Documents
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन करते समय आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:- आधार कार्ड
- विकलांगता प्रमाण पत्र
- यूडीआईडी कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- यदि आप गाँव से हैं तो ग्राम सभा का प्रस्ताव आवश्यक है।
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट आकार की फोटो
- मोबाइल नम्बर
विकलांग पेंशन ऑनलाइन कैसे करें
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करना आसान और सुविधाजनक है। आप निम्नलिखित चरणों का पालन करके आवेदन कर सकते हैं:- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक पर जाएं: http://sspy-up.gov.in/
- पंजीकरण करें: "नया पंजीकरण" बटन पर क्लिक करें जानकारी भरें। आपका नाम, आधार संख्या, मोबाइल नंबर, पता दर्ज करें। और पंजीकरण पूर्ण करें।
- लॉगिन करें: अपने रजिस्ट्रेशन नम्बर और मोबाइल नम्बर द्वारा लॉगिन करें।
- आवेदन पत्र भरें: सभी आवश्यक जानकारी और दस्तावेज़ को अपलोड करें।
- आधार सत्यापन करें: सबमिट" बटन पर क्लिक करें।
कुछ महत्वपूर्ण बातें:
- सभी दस्तावेजों को स्कैन करें फोटो को JPG प्रारूप में 20 KB से कम में अपलोड करें।
- अन्य दस्तावेज PDF में 200 KB से कम में अपलोड करें।
- आवेदन पत्र भरते समय सभी जानकारी सही और अद्यतित रखें।
- यदि आपको कोई कठिनाई आती है, तो आप पोर्टल पर उपलब्ध हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।
- या फिर अपने नजदीकी CSC जनसेवा केंद्र से इस फॉर्म को भरवा सकते हैं।
दिव्यांग पेंशन कैसे चेक करें Up
- आधिकारिक पोर्टल पर जाएं: उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://sspy-up.gov.in/पर जाएं।
- लॉगिन करें: दिव्यांग ऑप्शन पर क्लिक कर रजिस्ट्रेशन नम्बर और मोबाइल नम्बर द्वारा लॉगिन करें।
- आवेदन स्थिति ट्रैक करें: आप अपना आवेदन लॉग इन कर स्टैट्स देख सकते हैं।
- पेंशन राशि की जांच: पोर्टल आपको बता सकता है कि क्या पेंशन राशि आपके बैंक खाते में जमा की गई है या नहीं।
Viklang Pension Kab Aaegi
विकलांग पेंशन सम्बधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
Q. दिव्यांग पेंशन टोल फ्री नंबर Up?
A. दिव्यांग पेंशन के लिए उत्तर प्रदेश का टोल फ्री नंबर 18004190001 है। इस नंबर पर आप पेंशन से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए संपर्क कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।Q. दिव्यांग पेंशन पोर्टल up?
Q. Divyang Pension Kaise Check Kare
निष्कर्ष
सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म | ज्वाइन करने का लिंक |
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व्हाट्सएप ग्रुप | व्हाट्सएप ग्रुप लिंक |
टेलीग्राम चैनल | टेलीग्राम चैनल लिंक |
व्हाट्सएप चैनल | व्हाट्सएप चैनल लिंक |
फेसबुक पेज | फेसबुक पेज लिंक |
इंस्टाग्राम | इंस्टाग्राम लिंक |
यूट्यूब चैनल | यूट्यूब चैनल लिंक |
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